
अवैध स्टैंड संचालकों को माफिया के रूप में चिन्हित करते हुए गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई होगी।
लखनऊ ।
अवैध स्टैंडों को लेकर हो रही आपराधिक घटनाओं पर शासन के सख्त तेवर।
शिकंजा कसने के दिए निर्देश, एक सप्ताह का अभियान चलाकर नकेल कसने के शासन ने दिए निर्देश।
पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त टीम गठित कर अवैध रूप से संचालित टैक्सी ऑटो बस स्टैंड की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जाएगा।
स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा निगम परिवहन व अन्य संचालित विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर अवैध टैक्सी ऑटो बस स्टैंड पर प्रभावी रोकथाम की जाएगी।
अवैध टैक्सी ऑटो बस स्टैंड संचालकों को माफिया के रूप में चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध गुंडा अधिनियम गैंगस्टर एक्ट आदि वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत कारवाई की जाए।
दिनांक 30 अप्रैल 2022 को समस्त पुलिस आयुक्त जिला अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश के संयुक्त हस्ताक्षर से अभियान के दौरान की गई कार्यवाही का विवरण प्रेषित करना सुनिश्चित करें संयुक्त वाक्य के साथ इस आशय का एक प्रमाण पत्र भी प्रेषित करेंगे कि अब उनके जनपद के अंतर्गत कोई भी अवैध टैक्सी ऑटो बस स्टैंड संचालित नहीं है।
