
हाजी याकूब कुरैशी को हाईकोर्ट से नहीं मिली कोई अंतरिम राहत।
यूपी के पूर्व मंत्री हाजी याक़ूब कुरैशी से जुडी बड़ी ख़बर, हाजी याकूब कुरैशी को हाईकोर्ट से नहीं मिली कोई अंतरिम राहत, एफआईआर रद्द किये जाने की मांग को लेकर दाखिल अर्जी पर हाजी याकूब को नहीं मिली कोई अंतरिम राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याकूब की अर्जी पर यूपी सरकार से मांगा जवाब, यूपी सरकार को दस दिनों में जवाब दाखिल करने को कहा, दो मई को फिर होगी मामले की सुनवाई।
हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाई है, हाईकोर्ट में केस दाखिल करने के बावजूद याकूब पर लटकती रहेगी गिरफ्तारी की तलवार, अवैध रूप से मीट फैक्ट्री चलाए जाने के मामले में याकूब और परिवार के दूसरे सदस्यों के खिलाफ मेरठ में दर्ज है एफआईआर, एक अप्रैल को याकूब कुरैशी के साथ ही पत्नी संजीदा बेगम और बेटों इमरान व फ़िरोज़ के खिलाफ दर्ज हुई थी एफआईआर।
एफआईआर रद्द किये जाने की मांग को लेकर याकूब कुरैशी ने दाखिल की थी हाईकोर्ट में अर्जी, याकूब कुरैशी की बंद मीट फैक्ट्री से इसी साल 31 मार्च को पांच करोड़ रूपये का मांस बरामद किया गया था, प्राधिकरण द्वारा सील की गई मांस फैक्ट्री को अवैध तरीके से संचालित किया जा रहा था, याकूब कुरेशी की मीट फैक्ट्री के ध्वस्तीकरण के भी आदेश जारी हो चुके हैं।
ध्वस्तीकरण मामले में हाईकोर्ट में 26 अप्रैल को होगी सुनवाई।
