
SONEBHADRA : विधवा पेंशन के लिए दिशा निर्देश जारी, आधार के साथ नंबर लिंक जरूरी।
निराश्रित महिला पेंशन (विधवा पेंशन) का लाभ लेने के लिए पोर्टल पर लाभार्थियों को आधार व मोबाइल नम्बर लिंक कराना होगा आवश्यक।
जिला प्रोबेशन अधिकारी पुनीत टण्डन ने जानकारी देते हुए बताया कि पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन (विधवा पेंशन) का लाभ लेने के लिए अब पोर्टल पर लाभार्थियों को अपना आधार व मोबाइल नम्बर लिंक कराना आवश्यक कर दिया गया है। उक्त के सम्बन्ध में पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थियों से अपील किया कि लाभार्थी द्वारा स्वयं किसी भी लोकवाणी केन्द्र अथवा साइबर कैफे के माध्यम से पोर्टल पर जाकर वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्प पुराने आवेदक पोर्टल पर अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर कराते हुए स्वयं अपने आधार को आनलाइन सत्यापित विकल्प के द्वारा अपना आधार व मोबाईल नम्बर लिंक करायें।
इसके लिए लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन नम्बर, बैंक खाता संख्या, आधार कार्ड व मोबाइल नम्बर की आवश्यकता होगी। निदेशालय स्तर से प्राप्त निर्देशों के क्रम में पेंशन लाभार्थियों का भुगतान आधार बेस्ड पैमेन्ट के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए समस्त लाभार्थियों का आधार व मोबाइल नम्बर लिंक कराये जाने का निर्देश दिया गया है। जिन लाभार्थियों को आधार व मोबाईल नम्बर लिंक कराने में समस्या उत्पन्न हो रही है, वह समस्त अभिलेख (बैंक खाता संख्या, आधार कार्ड व मोबाईल नम्बर) सहित जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय, सोनभद्र में उपस्थित होकर करा सकती है। आधार लिंकेज न कराने की दशा में पेंशन की धनराशि का भुगतान नहीं हो सकेगा।
