
चोपन तिराहा से अगोरी खास मोड़ तक NO-PARKING जोन किया गया घोषित।
जिलाधिकारी टीके शिबु ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद सोनभद्र में खनिज सामग्री लेकर परिवहन करने वाले बड़े वाहनों द्वारा जांच से बचाव हेतु चोपन तिराहा से अगोरी खास चौराहा तक सड़क के किनारे दोनों तरफ सैकड़ों की संख्या में वाहनों की पार्किंग किया जाता है, जिससे अन्य वाहनों के परिवहन हेतु गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त क्षेत्र में आये दिन ओवरलोड वाहनोें की पार्किंग को लेकर स्थानीय निवासियों/व्यापारियों से उनका विवाद होना भी संज्ञान में आया है, किन्तु ऐसे बड़े वाहनों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही न होने के परिणामतः ओवरलोड व बिना ई0एम0एम0-11 के परिवहन करने वाले वाहनों की संघन जाॅच प्रभावित हो रही है साथ ही सामान्य यातायात गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है।
उपर्युक्त के दृष्टिगत चोपन तिराहा से अगोरी खास चैरा तक के सम्पूर्ण क्षेत्र को नो-पार्किंग जोन घोषित करते हुए ऐसे वाहनों को खड़ा किया जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्धित किये जाने की आवश्यकता है। जिलाधिकारी टीके शिबु ने मोटर यान अधिनियम, 1988 की सपठित धारा-115 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चोपन तिराहा से अगोरी खास चैरा तक के सम्पूर्ण क्षेत्र को नो-पार्किंग जोन घोषित कर उक्त क्षेत्र में खनिज सामग्री लेकर परिवहन करने वाले बड़ें वाहनों की पार्किंग प्रतिबन्धित करता हूूॅ।
तद्नुसार ‘‘नो पार्किंग जोन‘‘ घोषित क्षेत्र में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रभारी यातायात निरीक्षक एवं ज्येष्ठ खान अधिकारी सोनभद्र के समन्वय से उक्त प्रतिबन्धित क्षेत्र में पर्याप्त रूप में बैनर/पोस्टर/होर्डिंग्स की व्यवस्था सुनिश्चित कराते हुए उक्त क्षेत्र में ऐसे वाहनों की पार्किंग पाये जाने पर बड़ी वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित कराीय जाये। प्रभावी नियत्रण की आवश्यकता के दृष्टिगत उपर्युक्त आदेश का तत्त्काल अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
