
MP/MLA Court ने राजा भैया के करीबी अक्षय प्रताप उर्फ गोपाल को सुनाई सजा।
ब्रेकिंग । प्रतापगढ़ ।
फर्जी फतेहपुर लाइसेंस लेने के मामले में सुनवाई करते हुए एमपी/एमएलए कोर्ट ने निवर्तमान एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी को दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा व 10000 का जुर्माना मुकर्रर किया है। कोर्ट के बाहर समर्थकों का भारी जमावड़ा लगा हुआ है और पुलिस ने सजा सुनाने के बाद अक्षय प्रताप सिंह को गाड़ी में बैठाकर जेल ले गई।
यूपी के प्रतापगढ़ से बड़ी खबर–
फर्जी पते पर हथियार का लाइसेंस लेने का मामला।
एमपी/एमएलए एफटीसी कोर्ट ने निवर्तमान एमएलसी अक्षय प्रताप उर्फ गोपाल को सुनाई सजा।
अक्षय प्रताप को 7 वर्ष की सुनाई सजा।
कोर्ट ने 10 हजार रुपये का ठोका जुर्माना।
15 मार्च को कोर्ट ने दिया था दोषी करार।
न्यायलय परिसर में भारी पुलिस बल है तैनात।
एमपी/एमएलए कोर्ट में अक्षय प्रताप उर्फ गोपाल और राजा भैया भी मौजूद।
कल न्यायलय ने अक्षय प्रताप को भेजा था जेल।
फर्जी पते पर हथियार का लाइसेंस लेने के मामले में कोर्ट में दोषी पाए गए है अक्षय प्रताप।
एमएलसी के चुनाव के पहले राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल को बड़ा झटका।
जनसत्ता दल से एमएलसी के चुनाव में किया है नामांकन।
कुंडा के बाहुबली विधायक राजा भैया के करीबी व रिश्तेदार है एमएलसी अक्षय प्रताप उर्फ गोपाल।
समर्थको का लगा जमावड़ा।