
आधार पैन लिंक के लिए आज अंतिम दिन, नहीं कराने पर लगेगा जुर्माना।
आधार पैन लिंक के लिए आज अंतिम दिन, नहीं कराने पर लगेगा जुर्माना। 31 मार्च तक पैन को आधार से लिंक करना जरूरी?
1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष 2022-23 प्रारंभ हो रहा है। ऐसे में पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आज अंतिम दिन है। यदि लिंक करने में आप असफल रहते हैं तो आपको जुर्माना देना होगा। आज 31 मार्च 2022 तक आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराना अति आवश्यक है। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपको 500 से ₹1000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। आयकर विभाग ने तमाम जानकारियों के लिए नया सर्कुलर जारी किया है-
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) द्वारा जारी सर्कुलर अनुसार जो आयकर दाता आखिरी तारीख के बाद 30 जून 2022 तक अपने पैन को आधार से लिंक करते हैं उन्हें ₹500 की लेट फीस देनी होगी और उसके बाद जुर्माना बढ़ाकर 1000 कर दिया जाएगा। 2023 तक यदि आधार लिंक नहीं होता है तो पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा जिसके बाद फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा।
ऑनलाइन आधार पैन ऐसे लिंक करें-
सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट incometax.gov पर पहुंचे और यहां नीचे की तरफ लिंक आधार स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें। इसके बाद अगला पेज खुलेगा जहां आधार और पैन नंबर डालकर व्यू आधार लिंक स्टेटस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते ही स्क्रीन पर आधार बैंक से लिंक है या नहीं इसकी जानकारी आ जाएगी। यदि आधार लिंक ना मैसेज दिखाए तो आपको पैन नंबर, आधार नंबर और आधार कार्ड में दर्ज नाम डालकर लिंक आधार पर क्लिक करना होगा। जिसके बाद आयकर विभाग आपके दोनों नंबर को लिंक करने की प्रोसेस आगे बढ़ा देगा।
